मजदूरी संहिता लागू, हाईकोर्ट के लिए भूमि मंजूर, खेल विश्वविद्यालय में नए पदों को भी स्वीकृति

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जनहित और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, श्रम, सहकारिता और औद्योगिक विकास सहित कई विभागों से जुड़े फैसलों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

गो पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग को भी

कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय गो पालन योजना को लेकर रहा। अब इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थियों को भी मिलेगा। योजना के तहत गाय और भैंस की खरीद पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पशुपालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मजदूरों के हित में बड़ा फैसला

कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी दी। इसके तहत:

  • समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
  • प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा।
  • श्रमिकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं।

हाईकोर्ट, खेल विश्वविद्यालय और जीएसटी पर भी अहम फैसले

बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली, जिनमें—

  • गौलापार में हाईकोर्ट परिसर के लिए 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराना।
  • राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय के लिए 122 नए पदों का सृजन।
  • जीएसटी संशोधन अध्यादेश को स्वीकृति।
  • जल जीवन मिशन की नई कार्य व्यवस्था को मंजूरी।
  • गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौते को स्वीकृति।

कैबिनेट ब्रीफिंग में दी गई जानकारी

कैबिनेट बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने मीडिया को फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार जनकल्याण, प्रशासनिक सुधार और राज्य के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

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